सोशल मीडिया पर ताला! बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक कानून लागू

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया की लत और उसके दुष्प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। देश में बुधवार से नया कानून लागू हो गया है जिसके तहत **16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित 10 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित** कर दिया गया है। यह कानून नवंबर 2024 में फेडरल पार्लियामेंट से पारित हुआ था।

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने राज्यों और स्थानीय नेताओं को इस कानून का समर्थन देने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कदम बच्चों के बचपन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और विकास पर गहरा नकारात्मक असर पड़ रहा था, जिसे रोकना आवश्यक था। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने इसे “ऐतिहासिक दिन” बताते हुए कहा कि अब ऑस्ट्रेलियाई परिवार तकनीकी कंपनियों से अपने बच्चों का भविष्य वापस ले रहे हैं।

कानून के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म अब 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। भविष्य में जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म की सूची और बढ़ाई जा सकती है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून के उल्लंघन पर बच्चों या उनके माता-पिता को कोई सजा नहीं मिलेगी। पूरी जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की होगी। नियम तोड़ने पर प्लेटफॉर्म पर **49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 295 करोड़ रुपये)** तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकेगा।

कानून लागू करने से पहले सरकार ने विस्तृत अध्ययन कर यह जांचा कि पाबंदी को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का यह मॉडल दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसी संकट से जूझ रहे न्यूजीलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों ने भी ऐसा ही कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला दुनियाभर में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा की दिशा में नई पहल साबित हो सकता है।

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