सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय नागरिक और रैफल्स अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स एलीपे शिवा नागू (34) को छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराते हुए एक साल दो माह की जेल और दो बेंत की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को सिंगापुर स्टेट कोर्ट ने सुनाया।
स्थानीय समाचार पत्र द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला 21 जून को दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष के उप लोक अभियोजक यूजीन फुआ ने अदालत को बताया कि घटना 18 जून की है, जब पीड़ित अपने दादा से मिलने अस्पताल आया था। शाम करीब 7.30 बजे वह शौचालय गया, जहां आरोपी एलीपे शिवा नागू ने भीतर झांककर पीड़ित से बातचीत शुरू की।
फुआ के अनुसार, नर्स ने पीड़ित को “कीटाणुरहित करने” के बहाने उसके हाथ पर साबुन लगाया और फिर उससे अनुचित हरकत (छेड़छाड़) की। घटना से घबराया पीड़ित तुरंत बाहर निकलकर अपने दादा के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन को शिकायत की गई।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि अस्पताल ने घटना सामने आने के बाद आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए पीड़ित की उम्र और पहचान को गोपनीय रखने का आदेश दिया।