गंगा में मिली लाशों पर पटना हाईकोर्ट का हस्तक्षेप, सरकार से जवाब मांगा

पटना : बक्सर जिले में गंगा घाटों पर लाश मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है।राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है कि उसने एक बारह सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को विशेष राय और परामर्श देगी।

एम्स के अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय ने कोर्ट को बताया कि राज्य पीएचसी और रेफरल अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करना आवश्यक है। ऑक्सीजन के अभाव के कारण कोविड मरीज पटना व अन्य शहरों की भाग रहे हैं।

केंद्र ने राज्य को ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने का अश्वासन दिया

राज्य सरकार की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया। राज्य सरकार ने कोविड को रोकने और मरीजों के ईलाज के लिए हो रही कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य को और भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने का अश्वासन दिया है।

मालूम हो कि दो दिन पहले बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी के किनारे एक साथ कई लाशें मिलने से हड़कंप मच गया है।
सूत्रों के अनुसार बीते दिनों में कम से कम 96 शव गंगा में पाए गए। माना जा रहा है कि अधिकतर लोगों के शव कोविड संक्रमितों के हैं। बिहार के बक्सर जिले में जहां 73 शव निकाले गए हैं, वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कम से कम 25 शव मिले हैं।

बक्सर गंगा से अबतक कुल 71 शव निकाले गए

बिहार सरकार ने कहा कि बक्सर जिले में गंगा से अबतक कुल 71 शव निकाले गए हैं जिनके कोरोना के संदिग्ध मरीजों के शव होने की आशंका जताते हुए यह संभावना जतायी जा रही है कि संभवतः अंतिम संस्कार नहीं करके उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया होगा। बहरहाल इन लाशों के संबंध में सरकार और स्थानीय प्रशासन कोई भी साफ वक्तव्य नहीं दे रहा है । लोगों में भय और आशंका है। इसे देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया है।

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