सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई नेता अब्दुल रज्जाक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गवाहों की जानकारी मांगी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसकी सहयोगी संस्था के लिए विदेश से फंड जुटाने के आरोप में गिरफ्तार पीएफआई नेता अब्दुल रज्जाक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन गवाहों की जानकारी मांगी है, जिनसे अभी पूछताछ किया जाना बाकी है।

जस्टिस एसए बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत इतना कमजोर देश नहीं है कि उसके जमानत पर बाहर आने से देश को खतरा हो जाएगा। लोग निर्णय लेने में सक्षम हैं और समय आने पर जवाब दे सकते हैं।

दरअसल, रज्जाक पर पीएफआई की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए विदेशों से और साथ ही देश के भीतर 20 करोड़ से ज्यादा रकम जुटाने का आरोप है। इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर देशविरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।

Leave A Reply

Your email address will not be published.