उत्तराखंड : भड़काऊ भाषण और बयानबाजी के मामले में मुकदमे दर्ज

देहरादून। उत्तराखण्ड में भड़काऊ भाषण और बयानबाजी के मामले में पुलिस ने दो मामलों में मुकदमे दर्ज किये हैं। पुलिस सूत्रों ने  बताया कि हरिद्वार में एक भड़काऊ आडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की।

जिससे पता चला कि महादेवपुरम कालोनी निवासी बजरंग दल नेता अंकित ने आडियो जारी किया। इसके बाद, थाना सिडकुल में आरोपी के खिलाफ सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

आरोपी को गिरफ्तार करने के लिये छापेमारी की जा रही है। एक अन्य मामले में, देहरादून के थाना कोतवाली सदर में सोमवार को सत्यवीर सिंह की लिखित शिकायत पर मुस्लिम सेवा संगठन के महासचिव सद्दाम कुरेशी पुत्र नईम कुरैशी, निवासी गांधीग्राम, कावली रोड, थाना कोतवाली नगर देहरादून द्वारा मुफ्ती रईस, नईम कुरैशी, आसिफ कुरेशी और मुस्लिम सेवा संगठन के अन्य मुस्लिम नेताओं के साथ एक जनवरी को आयोजित एक जलसे में हिंदुओं के खिलाफ उपस्थित लोगों को भड़काया गया।

यह जलसा बिना प्रशासनिक अनुमति के किया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 38/22 धारा 153 ए/ 295ए/188 भादवी बनाम सद्दाम कुरेशी और अन्य पंजीकृत किया गया है। मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व दिसंबर में भी हरिद्वार में तीन दिवसीय धर्म संसद में इस तरह की बात सामने आने पर 10 साधु, सन्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

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