परमबीर सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- आरोप गंभीर

अनिल देशमुख पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप

महाराष्ट्रः  परमबीर सिंह के लेटर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है तो वहीं आईपीएस परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि जो आरोप लगे हैं, वह गंभीर हैं। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्रांसफर को भी चुनौती दी है।

आरोप गंभीर हैं, पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था:  सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की अर्जी को लेकर कहा कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आपने अनिल देशमुख को इस मामले में पक्षकार क्यों नहीं बनाया है। अब जल्दी ही परमबीर सिंह की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन आरोपों को गंभीर बताना एक तरह से महाराष्ट्र सरकार की चिंताओं को बढ़ाने वाला है। यदि इसी तर्ज हाई कोर्ट का फैसला आता है तो यह उसके लिए बड़ा झटका होगा।आपको बता दें कि मुंबई के आयुक्त के पद से हटाने के बाद परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मामले में आरोपी बनाए गए सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था।

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