पटवारी समेत पांच को आजीवन कारावास
बागेश्वर । अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने एक मामले में तत्कालीन पटवारी समेत पांच अन्य पर धारा 320 के तहत अपराध सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटनाक्रम के अनुसार रिखाडी निवासी खीला देवी पत्नी राजू राम ने पांच जनवरी 2005 को कपकोट…
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