रुद्रपुर में किराएदारों पर जेवर हड़पने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर पांच के खिलाफ केस दर्ज

रुद्रपुर। न्यायालय के सख्त निर्देश के बाद ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने किराएदारों द्वारा मकान मालकिन के जेवरात हड़पने और मारपीट करने के आरोप में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला विश्वासघात और धोखाधड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है।

संजय नगर खेड़ा निवासी सरोज पत्नी विजय सिंह ने न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके मकान में सुनीता, भगीरथ, शोभा, दीपांकर और सपना कई वर्षों से किराए पर रह रहे थे। लंबे समय से साथ रहने के कारण उन पर उनका गहरा विश्वास था। आरोप है कि अगस्त 2023 में सुनीता और शोभा ने रिश्तेदारी में जाने का बहाना बनाकर सोने के कुंडल, सोने की अंगूठी और चांदी की पायल कुछ समय के लिए मांगी। भरोसे के चलते सरोज ने नवंबर 2023 तक अपने गहने उन्हें दे दिए।

पीड़िता का कहना है कि काफी समय बीतने के बाद भी जब जेवर वापस नहीं किए गए तो उसे शक हुआ। 26 जनवरी 2024 की शाम जब उसने आरोपियों से गहने लौटाने को कहा, तो उन्होंने कथित रूप से गाली-गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में सरोज को चोटें आईं। शोर सुनकर पड़ोसी संजय और किशोरी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।

घटना के बाद आरोपी मकान खाली कर दिनेशपुर क्षेत्र के ग्राम शिवपुर भरत नहर कॉलोनी में रहने लगे। पीड़िता ने ट्रांजिट कैंप थाने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण ली।

अदालत के आदेश पर पुलिस ने सुनीता, भगीरथ, शोभा, दीपांकर, सपना और फटीक मंडल के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 452, 403 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

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