मतदाता सूची में नाम है या नहीं? 13 अगस्त तक मिलेगा सुधार और नया नाम जोड़ने का मौका

आगामी निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए देहरादून जिले में फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 14 जुलाई 2026 को कर दिया गया है। अब 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने या अन्य आवश्यक सुधार के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि पात्र नागरिक अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) तथा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और Voter Helpline App के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने नाम की मतदाता सूची में अवश्य जांच करें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या नाम, पता अथवा अन्य विवरण में त्रुटि है तो निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से समय रहते आवेदन करें।

जिलाधिकारी ने बताया कि नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए प्रपत्र-6, मृतक, स्थानांतरित या अपात्र मतदाता का नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7, जबकि नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए प्रपत्र-8 का उपयोग किया जाएगा।

उन्होंने राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से भी अभियान में सहयोग करने की अपील की। उनका कहना है कि त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती का आधार है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम इसमें शामिल होना चाहिए।

डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष अभियान के दौरान व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक नए मतदाता सूची में जुड़ सकें। साथ ही प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

 

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