देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशानुसार, दीपावली पर पटाखा बिक्री के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों और विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से पटाखा बिक्री केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही होगी, और समस्त सार्वजनिक रास्ते, सड़कें तथा भीड़-भाड़ वाले आंतरिक मार्ग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
प्रतिबंधित क्षेत्र: पल्टन बाजार-कोतवाली से घंटाघर, धामावाला बाजार-कोतवाली से बाबूगंज, मोतीबाजार-पल्टन बाजार से पुरानी सब्जी मंडी हनुमान चैक तक, हनुमान चैक-झंडा मौहल्ला, रामलीला बाजार-बैंड बाजार तक, आनंद चैक से लक्ष्मण चैक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, करनपुर मुख्य बाजार सहित अन्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखा बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
लाईसेंस और शुल्क: पटाखा दुकान के लिए 850 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन 13 अक्टूबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के लिए आधार कार्ड, दुकान का फोटो, पुलिस और फायर विभाग की एनओसी, बिजली बिल, रजिस्ट्री या नगर निगम टैक्स रसीद आवश्यक होगी। दुकान को सभी सुरक्षा मानक पूरे करने होंगे।
अपर जिलाधिकारी ने व्यापारियों से प्रशासन के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। साथ ही फुटपाथ या सड़क पर पटाखा बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। दीपावली के लिए अनुमति केवल 17 से 21 अक्टूबर तक रहेगी।
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और विभिन्न व्यापारिक मण्डल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।