अग्निवीरों को हरियाणा सरकार भर्तियों में देगी 10 प्रतिशत आरक्षण

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पुलिस, वन रक्षक और जेल वार्डन जैसी सेवाओं में अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के अलावा आयु में छूट समेत अन्य प्रोत्साहन की बुधवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा।

सैनी ने कहा, ‘‘हमने यह प्रावधान किया है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों पर भी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। सैनी ने कहा, ‘‘हालांकि अग्निवीर के पहले बैच के लिए यह छूट पांच वर्ष होगी।’’

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