प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

नयी दिल्ली।अब कोई भी, कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पायेगा। वहीं, 16 साल से कम के उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिये कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं होगा। मनमानी फीस वसूलने पर भी लगाम लगेगा। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिये केंद्र सरकार नई गाइडलाइंस जारी किया है। देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिहाज से यह नई गाइडलाइंस लाई गई है। गाइडलाइन के अनुसार, IIT, JEE, MBBS, NEET जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। वहीं फायर बिग्रेड और भवन सुरक्षा संबंधी NOC जरूरी होगी। परीक्षा में बेहतर रिजल्ट के दबाव को लेकर बच्चों की भलाई के लिये तनाव और डिप्रेशन से उन्हें बचाने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराना होगा। केंद्र सरकार ने ये मॉडल गाइडलाइन प्रोपोज की है

गाइडलाइन का पालन नहीं करने कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा। कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए 25 हजार, दूसरी बार एक लाख और तीसरी बार सेंटर को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा।

गाइडलाइन के मुताबिक, कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। किसी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा। रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी।

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