नयी दिल्ली। गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा को बरी कर दिया। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने इस मामले की सह-अभियुक्त अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया है।
न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया अभियोजन पक्ष इनके विरुद्ध आरोपों की पुष्टि के लिए कोई तथ्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। गोपाल कांडा को बरी करने के फैसले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, “गीतिका शर्मा के सुसाइड नोट के आधार पर गोपाल कांडा को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। महज सुसाइड नोट में किसी आरोपी के नाम का जिक्र भर होने से किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि सुसाइड नोट में गीतिका ने अपने नजरिए से गोपाल कांडा को खराब इंसान जरूर बताया लेकिन कोई ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया जिससे लगे कि उसके साथ कोई धोखा हुआ या आरोपियों ने उसके साथ विश्वासघात किया। गीतिका शर्मा की मौत से 7-8 महीने पहले तक गीतिका शर्मा और गोपाल कांडा के बीच टेलीफोन पर कोई बातचीत नहीं हुई थी।