राशन विक्रेताओं के लाभांश भुगतान हेतु 9 करोड़ 35 लाख की धनराशि जारी

देहरादून। उत्तराखंड शासन की ओर से बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत, राज्य के राशन विक्रेताओं को लाभांश की कुल 35 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 9 करोड़, 35 लाख की राशि आवंटित कर दी गई है। जिसका भुगतान अब सभी राशन डीलरों को कर दिया जाएगा।

यह जानकारी राज्य की खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष एक जनवरी से एनएफएसए के अन्तर्गत, अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना का खाद्यान्न नि:शुल्क किए जाने के कारण, राशन विक्रेताओं के लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण समस्या उत्पन्न हो गई थी। आर्या ने कहा कि आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड द्वारा मांग की गई थीं कि राशन विक्रेताओं को एनएफएसए के अंर्तगत, लाभांश का भुगतान किया जाए।

उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में उन्होंने बीते 19 जनवरी को सचिव, आयुक्त खाद्य, विभागीय अधिकारियों और राशन विक्रेताओं के सभी जÞलिों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। जिसमें विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 15 फरवरी 2023 तक राशन विक्रेताओं के लाभांश और परिवहन के मद में बजट आवंटन की कार्यवाही कर ली जाए और फरवरी अंत तक राशन विक्रेताओं को भुगतान भी सुनिश्चित कर लिया जाए।

इसी क्रम में आज शासन द्वारा उक्त मद में 35 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 9 करोड़ 35 लाख की राशि आवंटित कर दी गई है जिसका भुगतान सभी राशन डीलरों को कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वीकृत धनराशि आहरित करने के पश्चात् पीएफएमएस पोर्टल से वाउचर संख्या एवं दिनांक बजट नियंत्रक अधिकारी तथा प्रशासनिक विभाग को अद्यतन निर्धारित प्रारूप पर मासिक उपलब्ध करायी जायेगी।

साथ ही स्वीकृत, आवंटित की जा रही बजट धनराशि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लाभांश तथा आंतरिक गोदामों से एफपीएस तक परिवहन भाड़े का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे भुगतान से पूर्व वित्तीय नियमों में दिये गये प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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