उत्तराखंड परिवहन निगम से जवाब तलब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने परिवहन निगम की गांधी मार्ग पर मौजूद बहुमूल्य पांच एकड़ जमीन के व्यावसायिक उपयोग के मामले में निगम को ठोस प्रस्ताव पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ ने उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिये।

न्यायालय ने फिलहाल जमीन की बिक्री पर लगायी रोक को वापस नहीं लिया है। याचिका में गांधी मार्ग स्थित पांच एकड़ जमीन की बिक्री पर लगाई रोक को निगम के हित में वापस लेने की मांग की गयी है। याचिका में यह भी कहा गया कि रोक से जमीन पर अन्य गतिविधियां संचालित नहीं हो पा रही हैं। स्मार्ट सिटी बनाने वाली कंपनी ने भी जमीन को लेने से इनकार कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई जनवरी के प्रथम सप्ताह में होगी।

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