उच्चतम न्यायालय ने झुग्गी बस्ती में तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी

नयी दिल्ली। दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में लगभग 200 झुग्गियों को बिना पुनर्वास हटाने या तोड़फोड़ की सरकार की कार्रवाई पर उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेश तक अंतरिम रोक जारी रखने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने इस बीच झुग्गियों में रह रहे लोगों के सर्वेक्षण के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की केंद्र सरकार की अर्जी स्वीकार कर ली।

इसके साथ ही न्यायालय ने अगले आदेश तक तोड़फोड़ या झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक जारी रखने का आदेश दिया। पीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि वह नोडल अधिकारी को संबंधित कार्य दस्तावेज 10 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दें।

इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। शीर्ष न्यायालय अदालत ने 10वीं कक्षा की छात्रा वैशाली एवं अन्य की गुहार पर 25 अप्रैल को तोड़फोड़ या झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई पर मानवीय आधार पर दो मई तक रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया था।

शीर्ष न्यायालय ने झुग्गी बस्ती के खिलाफ कार्रवाई के इस मामले मे केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा झुग्गी झोपड़ी में तोड़फोड़ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार के बाद वैशाली एवं अन्य ने अंतरिम राहत की उम्मीद में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

 

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