राज्य भर के जेलों की स्थिति क्या है : हाईकोर्ट

डीजीपी एवं राज्य सरकार का जवाब तलब, तीन दिन में मांगा कई सवालों का जवाब

नैनीताल। कोरोना संकटकाल में राज्य भर के जेलों में बंद कैदियों को रिहा करने से जुड़ी
एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और
डीजीपी का जवाब तलब कर दिया है। जवाब पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया
है। न्यायालय ने सरकार से सवाल किया है कि राज्य भर के जेलों की स्थिति क्या है।
सोमवार को यह जवाब तलब हरिद्वार निवासी ओमवीर सिंह की एक जनहित याचिका
की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार
वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने जारी किया है।याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले साल
उच्चतम न्यायालय ने एक हाई पावर कमेटी गठित करने का आदेश जारी किया था। इस
कमेटी ने सभी सरकारों को कोरोना संक्रमण काल के दौरान जेल में बंद कैदियों ( जिनके
अभी न्यायालय में ट्रायल चल रहे हैं या सजा के मामले विचाराधीन है) को जमानत या
पैरोल पर रिहा करने के निर्देश दिए थे।
इस मामले में न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में जेलों की क्या स्थिति है
 जेल में क्षमता से अधिक कैदी तो नहीं रखे गए हैं और संक्रमण काल में कैदियों के लिए
दवाइयों, वैक्सीन, ऑक्सीजन समेत बेड की क्या व्यवस्था है  इस जवाब में राज्य सरकार
और डीजीपी को तीन दिन के भीतर इन सभी सवालों का जवाब पेश करना है।

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