महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020: राज्यसभा में लगी संसद की मुहर

  • मत विभाजन के दौरान 44 के मुकाबले 84 मतों से पारित कर दिया

Major Port Authority Bill 2020 महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 को  राज्यसभा की मंजूरी मिल गयी जिसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गयी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा ने  इस विधेयक को मत विभाजन के दौरान 44 के मुकाबले 84 मतों से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे 23 सितंबर 2020 को पारित किया था। यह महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 का स्थान लेगा।  सदन में लगभग दो घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे बंदरगाहों के संचालन में विशेषज्ञता आएगी तथा बंदरगाह शहर और समृद्ध होंगे। उन्होने बंदरगाहों के निजीकरण की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य सरकार के नियंत्रण में चल रहे बंदरगाहों की कार्यप्रणाली में सुधार करना है। इससे ये बंदरगाह, निजी बंदरगाहों के समकक्ष हो जाएंगे और उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इस कानून के बाद सरकारी बंदरगाह भी अधिक कार्यकारी निर्णय ले सकेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि निजी- सरकारी भागीदारी के बेहतर परिणाम सामने आये हैं और कई बंद होते बंदरगाहों को फिर से मुनाफे में लाया गया है।

Leave a Reply