किसानों समेत सभी लोगों को रिहा करने वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली: All the people including the farmers detained in the violence erupted during the tractor rally on the occasion of Republic Day गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा में  हिरासत में लिए गए किसानों समेत सभी लोगों को रिहा करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से  इनकार कर दिया। यह याचिका एक विधि स्रातक ने अधिवक्ता आशिमा मंडला और मंदाकिनी हिंसा के जरिए दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसाके बाद करीब 200 लोग लापता हैं। न्यायमूर्ति डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्या यह प्रचार से जुड़ी याचिका है और उसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पुलिस की अवैध हिरासत में होने का दावा करने वाले सभी लोगों के परिवारों की ओर से हलफनामा दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा,ह्यह्य ऐसा नहीं होना चाहिए, आज आप दावा करते हैं कि उन्हें हिरासत में लिया गया है और कल उनके परिवार खुद को यहां पेश करते हैं और कुछ अन्य दावा करते हैं।ह्णह्ण याचिका में कहा गया है कि किसान समेत सभी लोगों की गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 का उल्लंघन है। है।

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