लालू की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

  • अगली सुनवाई 5 फरवरी को
  • सीबीआई की अदालत ने लालू को 7 साल की सजा सुनाई है

रांची: CBI in fodder scam case चारा घोटाला मामले में सीबीआई के अधिक समय मांगने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। यह सुनवाई दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत के लिए थी, जिसे खारिज कर दी गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई हुई। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद की तरफ से इस मामले में आधी सजा पूरी करने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत पाने के लिए लालू प्रसाद की तरफ से सजा की आधी अवधि काट लिए जाने के पूरे ब्यौरे के साथ झारखंड हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर दिया है। इसमें बताया गया है कि 8 फरवरी को लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी हो रही है। बता दें कि इस मामले में जमानत प्राप्त करने के बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अभी कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी है।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.