E- Pass याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज
रांची। ई-पास को खत्म करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ई-पास जरूरी है।
नीतिगत मामले में राज्य सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय पर न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन और न्यायमूर्ति…
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