चंपावत। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। यह घटना बराकोट विकासखंड क्षेत्र की बताई जा रही है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी सहित तीन लोगों के खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया है।
शिकायत के अनुसार, पीड़िता की 14 वर्षीय बेटी रोजाना की तरह स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में एक **कार में सवार शिक्षा विभाग के कार्मिक नागेंद्र जोशी**, उसके साथी **दुर्गेश जोशी** और एक अन्य व्यक्ति ने छात्रा को **जबरन कार में बैठाने की कोशिश** की। छात्रा किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकली और सीधे स्कूल पहुंचकर शिक्षकों को घटना की जानकारी दी।
विद्यालय प्रशासन ने तुरंत **छात्रा के परिजनों और पुलिस** को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का **निरीक्षण** किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ **POCSO अधिनियम की धारा 11** और **भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 व 78** के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने छात्रा का **मेडिकल परीक्षण** कराते हुए मामले की जांच **उपनिरीक्षक सुष्मिता राणा** को सौंपी है। वहीं, आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को **निराधार और साजिश** करार दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की **गंभीरता से जांच** कर रही है।