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धर्मांतरण मामले में विनोद बिहारी लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक धर्मांतरण के मामले में आरोपित शुआट्स (पूर्व का इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी) के निदेशक विनोद बिहारी लाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने विनोद बिहारी लाल को की गिरफ्तारी पर लगी रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी है।

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विनोद बिहारी लाल समेत दूसरे आरोपितों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि ये समाज के बड़े तबके के हितों से जुड़ा मसला है।

जांच एजेंसी ने धर्मान्तरण के आरोप को साबित करने के लिए सबूत रखे हैं। आरोप बेहद संजीदा है और कोर्ट इन्हें हल्के में नहीं ले सकता। विनोद बिहारी लाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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