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दिल्ली हाई कोर्ट से सत्येंद्र जैन को राहत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले में चल रही कार्यवाही बंद कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया।

सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा था कि जिन लेन-देन को लेकर बेनामी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है वो 2011 से 2016 के बीच का है। ऐसे में बेनामी कानून में संशोधन उन पर लागू नहीं होते हैं।

बेनामी कानून में 2017 में संशोधन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को बेनामी कानून की धारा 3(2) को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। यानी पुराने मामलों में इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती है।

दरअसल आयकर विभाग ने नए बेनामी कानून के तहत जैन के खिलाफ 2017 में मामला दर्ज किया था। विभाग ने इस मामले में 30 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की जमीन और अन्य संपत्ति अस्थायी तौर पर जब्त कर ली थी। आयकर विभाग की सिफारिश पर सीबीआई ने भी जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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