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अब 15 दिन में निपटेंगी ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़ी शिकायतें, केंद्र सरकार ने लागू किए नए नियम

नई दिल्ली। ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार, योजना से जुड़ी शिकायतों की जांच सात कार्य दिवसों के भीतर पूरी करनी होगी, जबकि उनका निपटारा शिकायत मिलने की तारीख से अधिकतम 15 दिनों में करना अनिवार्य होगा।

इन नियमों का उद्देश्य शिकायतों के समाधान के लिए सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था तैयार करना है। इसके तहत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर बहुस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। प्रत्येक स्तर पर नामित शिकायत निवारण अधिकारी शिकायतों को प्राप्त करने, उनका पंजीकरण करने, जांच कराने और समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला स्तर पर पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

कई माध्यमों से दर्ज करा सकेंगे शिकायत

नए प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति योजना के क्रियान्वयन से संबंधित किसी भी मामले में शिकायत दर्ज करा सकेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से, स्पीड पोस्ट, निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेलीफोन, हेल्पलाइन अथवा राज्य सरकार द्वारा तय अन्य माध्यमों का उपयोग किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर भौतिक रूप से मिलने वाली शिकायतों को उसी दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना होगा। ऐसा संभव नहीं होने पर अगले कार्य दिवस तक पंजीकरण अनिवार्य होगा। शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को पंजीकरण संख्या, शिकायत प्राप्ति की तारीख और संबंधित अधिकारी के पदनाम के साथ पावती दी जाएगी।

प्रक्रियागत कमी के आधार पर शिकायत खारिज नहीं होगी

नियमों के मुताबिक, शिकायत के प्रारूप, भाषा, प्रस्तुत करने के तरीके या किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर उसका पंजीकरण करने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। जांच के दौरान अधिकारी संबंधित विभागों से दस्तावेज, रिकॉर्ड, रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी मांग सकेंगे। जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

जांच पूरी होने के बाद अधिकारी आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। जांच के निष्कर्ष और की गई कार्रवाई का विवरण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेही बढ़ने और शिकायतों के त्वरित समाधान में मदद मिलने की उम्मीद है।

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