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दीपावली पर धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे 6,908 रुपये तक बोनस

देहरादून। दीपावली के अवसर पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये तक बोनस मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है।

शासनादेश के अनुसार, बोनस का लाभ समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों के साथ पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों को दिया जाएगा। पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर बोनस मिलेगा। इसके लिए अधिकतम मासिक परिलब्धि की सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसी आधार पर अधिकतम बोनस करीब 6,908 रुपये तय किया गया है।

सरकार ने समूह ख के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में शामिल किया है, जिनका ग्रेड वेतन 4,800 रुपये तक है और जो किसी अन्य बोनस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा। हालांकि, इसके लिए कार्यदिवसों की न्यूनतम शर्त निर्धारित की गई है। छह दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रतिवर्ष कम से कम 240 दिन और पांच दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में 206 दिन काम करने वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। इन कर्मचारियों के लिए अधिकतम बोनस करीब 1,184 रुपये निर्धारित किया गया है।

शासनादेश के मुताबिक, बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत थे और जिन्होंने कम से कम छह माह की निरंतर संतोषजनक सेवा पूरी की थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रदेश के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दीपावली पर बोनस की मंजूरी इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

 

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