जनता की सुरक्षा से समझौता नहीं: नियम तोड़ने पर पिटकुल बैन, ठेकेदार पर केस

देहरादून।
राजधानी देहरादून में सड़क कटिंग कार्य में नियमों की अनदेखी करना पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) को भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए पिटकुल को दी गई रोड कटिंग की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता और ठेकेदार के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मशीनरी भी जब्त कर ली गई है।

यह कार्रवाई जिलाधिकारी **सविन बंसल** के निर्देश पर की गई। एलआईसी बिल्डिंग के समीप विद्युत केबल को भूमिगत करने के दौरान लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही थीं, जिसमें कई लोग चोटिल हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।

उप जिलाधिकारी (न्याय) **कुमकुम जोशी** के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने आईएसबीटी क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में चल रहे रोड कटिंग कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि अनुमति आदेश में तय समय और शर्तों का उल्लंघन करते हुए दिन में भी सड़क खुदाई की जा रही थी, जिससे यातायात बाधित हुआ और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार पिटकुल द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने के लिए रोड कटिंग की अनुमति मांगी गई थी। इस पर परियोजना समन्वय समिति की बैठक में सशर्त अनुमति दी गई थी, जिसके तहत 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक केवल रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कार्य किया जाना था। लेकिन संबंधित एजेंसी द्वारा इन शर्तों की खुलेआम अनदेखी की गई।

स्थिति को गंभीर मानते हुए जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक सभी प्रभावित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पिटकुल को निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्थानों पर तत्काल भरान कर सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट कहा कि शहर की सड़कों, यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 

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