देहरादून। हाईकोर्ट ने स्वामी कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट की संपूर्ण संपत्ति, धर्मशाला, मंदिर, गोशाला,आदि को श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति [बीकेटीसी] के हवाले करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है। श्री द्विवेदी ने कहा है कि अदालत के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी एक धार्मिक संस्था है और यह वैधानिक व्यवस्था के अधीन संचालित होती है। बताते चलें कि ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला से सटे ट्रस्ट की इस संपत्ति का विवाद तब सामने आया जब ट्रस्ट और उसकी संपत्ति पर अधिकार संबंधी विवाद देहरादून जिला कोर्ट में 2014 में प्रस्तुत किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद पता चला कि ट्रस्ट की चल-अचल संपत्तियों पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है।इतना ही नहीं ट्रस्ट के मूल हकदारों को अलग-थलग कर दिया गया है। अब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने ट्रस्ट की पूरी संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त कर दिया है और यह बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीकेटीसी को सौंपा है। उम्मीद की जा रही है अब बीकेटीसी इस ट्रस्ट को अपने तरीके से संचालित करेगा ताकि धूमिल हो रही ट्रस्ट की छवि में एकबार फिर से निखार आए।