GST की नई दरें लागू: 400 से ज्यादा वस्तुएं हुईं सस्ती

नई दिल्ली। देशभर में वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। नवरात्रि के पहले दिन से लागू इन दरों में अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दो श्रेणियां रह गई हैं। वहीं, लग्जरी और विलासिता वाली वस्तुओं पर 40% कर लगाया जाएगा। सिगरेट, तंबाकू और इससे संबंधित वस्तुएं इसके दायरे से बाहर रखी गई हैं।

नई दरों से हर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि करीब 400 वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। रसोई में इस्तेमाल होने वाले सामान, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण और वाहनों की कीमतों में गिरावट आई है। FMCG कंपनियों ने भी उपभोक्ताओं तक इसका लाभ पहुँचाने के लिए अपने उत्पादों के दाम घटाने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि अगले चरण के GST सुधार भारत की विकास यात्रा को गति देंगे और निवेश को आकर्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में GST और आयकर में दी गई छूट से देशवासियों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है, जिससे बाजार में उपभोक्ता विश्वास और मांग बढ़ी है।

पहले GST की चार स्लैब थीं—5%, 12%, 18% और 28%। अब 12% वाले 99% सामान को 5% में और 28% वाले 90% आइटम को 18% स्लैब में कर दिया गया है। इससे आम लोगों को प्रतिमाह अतिरिक्त राहत मिलेगी।

दैनिक जरूरत की वस्तुएं जैसे साबुन, पाउडर, कॉफी, बिस्कुट, घी, तेल, डायपर, पनीर, मक्खन, नमकीन, सूखे मेवे और आइसक्रीम अब सस्ती हो गई हैं। ज्यादातर दवाइयों, ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी GST घटाकर 5% कर दिया गया है।

निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को भी बड़ी राहत मिली है। सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुएं भी अब 18% स्लैब में आ गई हैं। छोटी कारों पर 18% और बड़ी गाड़ियों पर 28% टैक्स लगेगा। पहले SUV और MPV पर 28% GST के साथ 22% सेस लगता था, जो अब घटकर कुल 40% रह गया है।

सेवा क्षेत्र में भी सैलून, फिटनेस क्लब, हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश और टैल्कम पाउडर जैसी वस्तुएं भी अब केवल 5% GST में आएंगी।

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