भोजन-नाश्ता एवं मानदेय की दरें भी बढ़ीं
दिल्ली/देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों के पारिश्रमिक, भोजन-नाश्ता भत्ता एवं मानदेय में वृद्धि की है। संशोधित दरें केंद्र एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों आदि से चुनाव कार्य में नियुक्त सभी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू होंगी।
पारिश्रमिक में बदलाव
- पीठासीन अधिकारी एवं काउंटिंग सुपरवाइजर: ₹350 प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹500 प्रतिदिन या ₹2000 एकमुश्त।
- पोलिंग ऑफिसर: ₹250 प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹400 प्रतिदिन या ₹1600 एकमुश्त।
- काउंटिंग असिस्टेंट: ₹250 प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹450 प्रतिदिन या ₹1350 एकमुश्त।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: ₹200 प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹350 प्रतिदिन या ₹1400 एकमुश्त।
- कॉल सेंटर/कंट्रोल रूम में लगे चतुर्थ श्रेणी: ₹200 प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹1000 एकमुश्त।
- वीडियो सर्विलांस, व्यूइंग, अकाउंटिंग, फ्लाइंग स्क्वॉड, व्यय मॉनिटरिंग आदि में कार्यरत—
- श्रेणी-I/II: ₹1200 से बढ़ाकर ₹3000 एकमुश्त।
- श्रेणी-III: ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 एकमुश्त।
- माइक्रो ऑब्जर्वर: ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 एकमुश्त।
भोजन/नाश्ता भत्ता
मतदान एवं मतगणना ड्यूटी में लगे सभी कार्मिकों, पुलिसकर्मियों, मोबाइल पार्टियों, होमगार्ड, एनसीसी, पूर्व सैनिक एवं स्वयंसेवकों को ₹150 प्रतिदिन के बजाय अब ₹500 प्रतिदिन अथवा पैक्ड लंच और हल्का नाश्ता प्रदान किया जाएगा।
मानदेय में वृद्धि
- डिप्टी डीईओ: संबंधित कर्मचारी के एक माह के मूल वेतन से कम नहीं।
- सीएपीएफ के राजपत्रित अधिकारी:
- 15 दिन या कम: ₹2500 से बढ़ाकर ₹4000।
- 15 दिन से अधिक: ₹1250 से बढ़ाकर ₹2000 प्रति सप्ताह।
- अधीनस्थ अधिकारी:
- 15 दिन या कम: ₹2000 से बढ़ाकर ₹3000।
- 15 दिन से अधिक: ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500 प्रति सप्ताह।
- अन्य रैंक (हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल):
- 15 दिन या कम: ₹1500 से बढ़ाकर ₹2500।
- 15 दिन से अधिक: ₹750 से बढ़ाकर ₹1250 प्रति सप्ताह।
- असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर/सेक्टर पुलिस ऑफिसर: ₹7500 से बढ़ाकर ₹10,000।
आयोग का कहना है कि यह बदलाव चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को सम्मानजनक पारिश्रमिक और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।