पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सलाहकार एवं जिला निरीक्षण व अनुश्रवण समिति की बैठक

रामगढ़। मंगलवार को उपायुक्त रामगढ़  चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट(गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान-तकनीक(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम,1994 के तहत जिला सलाहकार एवं जिला निरीक्षण व अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉ महालक्ष्मी प्रसाद से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी लेते हुए सिविल सर्जन को नियमित रूप से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों, अस्पतालों का औचक रूप से जांच कर संबंधित प्रतिवेदन जिला स्तर पर उपलब्ध कराने, अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील करने तथा नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगढ़ को अल्ट्रासाउंड मशीनों का नवीनीकरण एवं नए अल्ट्रासाउंड मशीनों के स्थापन के संबंध में सम्पूर्ण जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगढ़ को अल्ट्रासाउंड केंद्र में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों के रोस्टर की जांच करते हुए केंद्रों का संचालन नियम अनुसार सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन को किसी भी स्थिति में गर्भावस्था के दौरान लिंग जाँच न हो यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ स्वराज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ प्रभात शंकर सहित अन्य उपस्थित थे।

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