रामगढ़। रामगढ़ जिले में अवैध खनन, खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार द्वारा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में रामगढ़ थाना के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गस्ती के क्रम रामगढ़ से रांची रोड की तरफ सिंह होटल के पास बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का महिंद्रा 265 DI इंजन नंबर RJJ 2DB N050057 , वही दूसरा ट्रैक्टर बिना रजिस्टर नंबर का महिंद्रा 275DI ट्रैक्टर इंजन नंबर RFN B05950 के ट्रॉली पर करीब 100-100 घन फिट बालू लोड पाया गया ट्रैक्टर जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि ट्रैक्टर में लोड बालू का परिवहन चालान एवं वाहन संबंधित कोई कागज नहीं पाया गया।जिसके उपरांत वाहन मालिक, चालक एवं अन्य संलिप्त लोगों के विरूद्ध सरकारी संपत्ति की चोरी, खनन राजस्व की छति, माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण के आदेश का उल्लंघन तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के धारा 4/21, झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 यथा संशोधित के नियम 4/54 एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rule 2017 के नियम 9/13 के तहत जिला खान निरीक्षक रामगढ़ द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।