तेलंगाना: हाईकोर्ट ने तीन विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर कार्रवाई का दिया निर्देश

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य विधानसभा सचिव को निर्देश दिया कि वह सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के तीन विधायकों की अयोग्यता याचिकाएं तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखें। न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने बीआरएस के तीन विधायकों-दानम नागेन्द्र, तेलम वेंकट राव और कडियम श्रीहरि को अयोग्य ठहराने की मांग वाली, बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को याचिकाओं पर सुनवाई और निर्णय के लिए चार सप्ताह के भीतर समय-सारिणी जारी करने तथा इस बारे में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सूचित करने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि यदि समय-सारिणी की सूचना (चार सप्ताह के भीतर) नहीं दी जाती है, तो उच्च न्यायालय खुद ही याचिकाओं पर फिर से सुनवाई करेगा।

याचिकाकर्ताओं-दो बीआरएस विधायक के पी विवेकानंद और पी कौशिक रेड्डी तथा विधानसभा में भाजपा के नेता अलेट्टी महेश्वर रेड्डी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था और विधानसभा अध्यक्ष को तीन बीआरएस विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, जो पहले अध्यक्ष के समक्ष दायर की गई थीं।

Leave A Reply

Your email address will not be published.