बगदाद। इराक की संसद ने शनिवार को समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला बिल पास किया है। इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 10-15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ट्रांसजेंडर्स को भी ऐसे मामलों में एक से तीन साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह कानून संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है।
वहीं कानून की प्रति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य इराकी समाज को नैतिक भ्रष्टता और समलैंगिकता से बचाना है। इससे धार्मिक मूल्यों को कायम रखने में मदद मिलेगी। जबकि अमेरिका सहित कुछ पश्चिमी देशों ने इराक के कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इस कानून के जरिये इराक एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों का हनन जारी रखेगा।
इराक में पारित हुए नए कानून का अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने विरोध किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कानून मानवाधिकारों को खतरा है। इससे इराक की अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश पर भी असर पड़ेगा। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने इस कानून को खतरनाक और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा, “किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। हम इराक की सरकार से अपील करते हैं कि वो मानवाधिकारों और लोगों की आजादी की रक्षा करें।”