राज्य में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में होगी 25 प्रतिशत की वृद्धि

नैनीताल। श्रम विभाग की ‘न्यूनतम वेतन समिति’ ने ‘न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948’ की धारा 5 के अंतर्गत मजदूरी की दरों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की संस्तुति कर दी है। ‘न्यूनतम वेतन समिति’ की अध्यक्ष श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए समिति के सदस्य नैनीताल के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज जोशी ने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब समिति की संस्तुतियों को अब मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद न्यूनतम वेतन की दरें राज्य में लागू हो जाएंगी। इससे राज्य के करीब 10 लाख कर्मचारियों को आगामी माह यानी 1 अप्रैल से वेतन में 25 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा।

इन दरों में होगी 25 प्रतिशत की वृद्धि

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 1 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में अकुशल श्रमिकों को 10031, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 10624, कुशल श्रमिकों को 11218, लिपिक श्रेणी 1 को 12220 व लिपिक श्रेणी 2 को 11472 रुपए जबकि एक लाख से कम आबादी वाले नगरों के लिए अकुशल श्रमिकों को 9913, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 10488, कुशल श्रमिकों को 11070, लिपिक श्रेणी 1 को 12028 व लिपिक श्रेणी 2 को 11311 रुपए आदि दरें 31 मार्च 2024 तक के लिए स्वीकृत हैं। अब यह दरें न्यूनतम 12391 से 15275 रुपये तक हो जाएंगी।

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