नई दिल्ली। अजित पवार गुट ने उच्चतम न्यायालय में बुधवार को कैविएट दायर की और निर्वाचन आयोग द्वारा उसे असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) घोषित करने के आदेश को शरद पवार गुट की ओर से चुनौती दिये जाने की स्थिति में उसका पक्ष भी सुने जाने का अनुरोध किया।
वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के जरिए कैविएट यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गयी है कि अगर शरद पवार गुट उच्चतम न्यायालय का रुख करता है तो अजित पवार गुट के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित न किया जाए और उसका भी पक्ष सुना जाए। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) है।
चुनाव निकाय का यह निर्णय पार्टी संस्थापक शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है। आयोग ने एक आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ भी आवंटित कर दिया। चुनाव निकाय ने कहा कि निर्णय में ऐसी याचिका की पोषणीयता के निर्धारित पहलुओं का पालन किया गया, जिसमें पार्टी संविधान के उद्देश्यों की पड़ताल, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक तथा विधायी दोनों में बहुमत की पड़ताल शामिल थे।