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असिस्टेंट कस्टम कमिश्नर को सात साल की कैद की सजा सुनाई

नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मोहाली स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को लुधियाना (पंजाब) के एक असिस्टेंट कस्टम कमिश्नर को सात साल और उसकी पत्नी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने क्रमश: एक लाख और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सीबीआई को आय से अधिक अर्जित एक करोड़ पांच लाख रुपये की राशि भारत सरकार के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया है।

सीबीआई ने एलसीडी लुधियाना के असिस्टेंट कस्टम कमिश्नर वरिंद्र प्रभाकर के खिलाफ 17 फरवरी, 2006 में मामला दर्ज किया था। इसके बाद सीबीआई की जांच के बाद सामने आया कि आरोपित असिस्टेंट कस्टम कमिश्नर ने 1974 से 2006 के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक राशि अर्जित की। सीबीआई ने इस जांच के बाद 30 जून, 2008 में असिस्टेंट कस्टम कमिश्नर वरिंद्र प्रभाकर और उसकी पत्नी शशि प्रभाकर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

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