अब्दुल्ला आजम (Azam Khan) के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सपा नेता आजम खां, स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम( Abdullah Azam) और डा. तजीन फात्मा को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा के बाद तीनों को कोर्ट से जिला कारागार भेज दिया गया। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति लगाई गई थी, जोकि खारिज कर दी गई।
बताते चलें कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आजम खां और उनकी पत्नी डा. तजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा था।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई थी। लिहाजा, दोपहर करीब एक बजे सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डा. तजीन फात्मा पहुंच गईं थीं। कुछ देर बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंच गए। दोपहर करीब डेढ़ बजे कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दे दिया, जिसके बाद तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोपहर करीब ढाई बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डा. तजीन फात्मा को सात-सात साल की कैद की सजा दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर हुई है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अभियोजन की तरफ से 15 गवाह और 70 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यही साक्ष्य तीनों की सजा का आधार बने हैं। जबकि, बचाव पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए, लेकिन अदालत में उनके बयान सिद्ध नहीं हो सके।