कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा समर्थित विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे अधिकारी (IO) को हटाने का निर्देश दिया है।
अदालत के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में ईडी के शीर्ष अधिकारी को अपने आईओ एवं विशेष जांच दल (एसआईटी) के सहायक निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा (Director Mithilesh Kumar Mishra) तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि मिश्रा को सौंपा गया काम तुरंत किसी अन्य सक्षम अधिकारी को सौंपा जाए।
सूत्रों ने बताया कि अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच में तेजी लाने और जांच को लंबा न खींचने को लेकर चेतावनी दी। सूत्रों ने कहा कि जांच अधिकारी मिश्रा पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे और अदालत ने मामले में उनके तर्क पर असंतोष व्यक्त किया था।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को तीन अक्टूबर को पेश होने का नोटिस दिया था। इसको बनर्जी ने वह दो और तीन अक्टूबर को नयी दिल्ली में पार्टी के आंदोलन कार्यक्रम शामिल होने के लिए जाएंगे।