रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट Supreme court ने कृष्ण जन्मस्थान के पास  रेलवे Railwayकी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत (court of law) जाने को कहा है।  जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि निचली अदालत मेरिट के आधार पर सुनवाई करे।

दरअसल, 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान पर 10 दिनों की रोक लगाकर 25 अगस्त से आगे रोक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था रेलवे अपनी पटरी के पास बसे लोगों के खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा है 14 अगस्त को  रेलवे ने अतिक्रमण वाले मकानों पर जेसीबी मशीन से डिमोलिशन की कार्रवाई की थी

याचिकाकर्ता का दावा है कि लोग 100 साल से भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं, इस आधार पर डिमोलिशन की कार्रवाई रोकी जाएयाचिकाकर्ता ने कहा था कि  रेलवे पहले ही काफी अतिक्रमण हटा दिया हैअब 70-80 घर बचे हैं उन्हें तोड़ने से बचाया जाए

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