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रिया चक्रवर्ती जमानत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की NCB की गुहार

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आए ड्रग्स एंग्ल को लेकर फंसी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की हाई कोर्ट से मिली जमानत को मिसाल के तौर पर न समझा जाए NCB की इस गुहार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

NCB ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को दी गयी जमानत को चुनौती नहीं दे रहा। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ से कहा कि एनसीबी जमानत को चुनौती नहीं दे रही, लेकिन स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून की धारा 27-ए के संबंध में कानून के प्रश्न को खुला रखा जाना चाहिए।

सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रहीं चक्रवर्ती को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एनसीबी की याचिका पर सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने अभिनेत्री की जमानत पर एनसीबी के रुख में बदलाव पर एएसजी की दलील पर संज्ञान लिया, लेकिन स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में नहीं लिया जाएगा। पीठ ने कहा, ‘‘एएसजी की दलील सुनने के बाद, इस स्तर पर जमानत देने के संबंध में लागू आदेश को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं लगती।

एनसीबी ने चक्रवर्ती को एनडीपीएस कानून की धारा 27-ए के तहत आरोपित किया है जो ‘अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को वित्तपोषित करने और प्रश्रय देने से संबंधित है’। इसमें 10 साल तक के कारावास और जमानत दिये जाने पर रोक का प्रावधान है।

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