तीस्ता सीतलवाड़ को सरेंडर करने का निर्देश

सीतलवाड़ पर 2002 के गुजरात दंगों में झूठे सबूत गढ़ने का आरोप

नयी दिल्ली।तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सीतलवाड़ पर 2002 के गुजरात दंगों में झूठे सबूत गढ़ने का आरोप है। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी थी, जिससे उन्हें अब तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली हुई थी। सीतलवाड़

को पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई थी।

तीस्ता पर आरोप हैं कि वे कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल द्वारा 2002 मैं गुजरात दंगे के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार को गिराने के लिए साजिश रचने का भी आरोप है।

यह भी आरोप है कि निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए उन्होंने फर्जी रिकॉर्ड और सबूत तैयार किए और आपराधिक साजिश की।कोर्ट ने गुजरात दंगों में मारे गए एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी वाले मामले में भी तीस्ता की भूमिका संदिग्ध मानी थी।

 

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