वानखेड़े को बंबई उच्च न्यायालय से राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कॉर्डेलिया क्रूज क्रूज ड्रग्स बस्ट जबरन वसूली मामले में मुंबई एनसीबी के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से सुरक्षा बढ़ा दी। अदालत ने निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख आठ जून तक वानखेड़े के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के अलावा कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के लिए 11 मई को वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

शुक्रवार को वानखेड़े को बंबई उच्च न्यायालय से राहत मिली जिसने सीबीआई को 22 मई तक उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई ”दंडात्मक कार्रवाई” नहीं करने का निर्देश दिया। प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए, वानखेड़े ने एचसी के समक्ष आरोप लगाया कि 2021 के ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में “ड्राफ्ट शिकायत” में आर्यन खान को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और आर्यन का नाम हटा दिया गया।

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