स्टेट बैंक इंडिया (एसबीआई) की तरफ से 2000 रुपये के नोट को लेकर हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक जिन लोगों को नोट बदलने हैं उन्हें नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरुरत नहीं होगी।
नोट बदलवाने के लिए लोगों को किसी तरह की आईडी नहीं देनी होगी यहां तक किसी तरह का फॉर्म भी उन्हें भरने की जरुरत नहीं होगी। एसबीआई ने साफ किया है कि नोट बदलने के लिए एक बार में अधिकतम 10 नोट दिए जा सकेंगे यानी 20 हजार रुपये के नोट बदलवाए जा सकेंगे।
इस संबंध में एसबीआई ने नोटिफिकशन भी जारी कर दिया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया गया। हालांकि, 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा, जबकि नवंबर, 2016 की नोटबंदी में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को रातोंरात अमान्य कर दिया गया था।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। ऐसे नोटों को अपने खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा नहीं तय की है। इसके लिए ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। वहीं जमा कराने को लेकर बैंक के मूल नियमों का पालन करना होगा।