उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने बुधवार को बिहार सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति करोल 6 फरवरी को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
उन्होंने कहा कि वह कुछ संबंधित मुकदमों में पक्षकार थे, जिन्हें पहले उच्च न्यायालय में सुना गया था। शीर्ष अदालत की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बीआर गवई भी शामिल थे, ने निर्देश दिया कि इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए रखा जाए।
उच्च न्यायालय के 4 मई के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर एक अपील में बिहार सरकार ने कहा कि स्थगन से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य ने कहा कि जाति आधारित डेटा का संग्रह अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक आदेश है।
संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जबकि अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे।
राज्य पहले ही कुछ जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर चुका है और 10 प्रतिशत से कम कार्य लंबित है। पूरी मशीनरी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। विवाद के अंतिम निर्णय के अधीन अभ्यास को पूरा करने में कोई नुकसान नहीं होगा।