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अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार :SC

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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है।

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SC के फैसले को दिल्‍ली सरकार की बड़ी जीत माना जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्‍ली में कानून व्यवस्था, पब्लिक आर्डर, जमीन से जुड़े मुद्दे और पुलिस पर केंद्र का अधिकार है।

जबकि अन्य मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकार दिल्ली सरकार के पास होंगे। उपराज्यपाल (एलजी) दिल्ली सरकार की सलाह पर सहायता के लिए बाध्य हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा सभी विधायी शक्तियों को अपने हाथों में ले लेने से संघीय प्रणाली समाप्त हो जाती है। कहा कि संघवाद के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए। केंद्र सभी विधायी, नियुक्ति शक्तियों को अपने हाथ में नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई चुनी हुई सरकार अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकती, तो वो लोगों के लिए सामूहिक दायित्व का निर्वाह कैसे करेगी? इसलिए अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है. कहा कि चुनी हुई सरकार में उसी के पास प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए।

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