After Header-1

ऋण गारंटी सीमा में वृद्धि , शुल्क में कमी

300×250 ADS-1

नयी दिल्ली ।  केंद्र सरकार ने छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने और उनको सुगमता से पूंजी उपलब्ध कराने के लिए गारंटी राशि की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए और शुल्क घटाकर 0.37 प्रतिशत करने की घोषणा की है केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि छोटे उद्योग धंधों के लिए क्रेडिट गांरटी योजना में बदलाव किया गया है।

300×600 ADS-2

नये दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण गारंटी की राशि दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए कर दी गयी है। इसके साथ ही गांरटी राशि शुल्क दो प्रतिशत से घटाकर 0.37 प्रतिशत कर दिया गया है। ये बदलाव एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अप्रैल से सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार की घोषणा की थी। इसके लिए 9,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण की कुल लागत कम हो जाएगी। गारंटी राशि की दस लाख रुपए के बकाया के निपटान के लिए कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.