अवैध खनन मामले में सचिव हाईकोर्ट में तलब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश के बावजूद कोसी नदी में लगतार हो रहे अवैध खनन के मामले को गंभीरता से लेते हुए  खनन विभाग के सचिव को अदालत में तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने उधमंिसह नगर निवासी रमेश लाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किये।

याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि उच्च न्यायालय ने सन् 2019 में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोसी नदी में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिये टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिये थे।

सरकार की ओर से आज तक अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही अवैध खनन पर रोक लगायी गयी है। तब से लेकर आज तक लगातार अवैध खनन चल रहा है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसआरएस गिल ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने खनन सचिव को 16 मार्च को अदालत में तलब किया है। साथ ही सचिव से पूछा है कि आज तक अदालत के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है।

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