नैनीताल। हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ आगामी 28 दिसंबर से महाभियान शुरू होगा। रेलवे की जमीन पर हुए 4363 निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ यह बड़ा अभियान माना जा रहा है।
इस अभियान के लिए रेलवे व प्रशासन की ओर से पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गयी है।रेलवे व जिला प्रशासन की सोमवार को हल्द्वानी के सर्किट हाउस में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस पर चर्चा की गई और अंतिम मुहर लगायी गयी। बैठक में तय किया गया कि 28 दिसंबर से अतिक्रमण के खिलाफ मुनादी पिटवाने के साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो जायेगा।
बैठक में सुरक्षा पर गहन मंथन किया गया। तय किया गया कि पूरे क्षेत्र पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जायेगी और पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग भी की जायेगी। इस दौरान व्यापक फोर्स तैनात रहेगी। पुलिस बल, रेलवे पुलिस व स्थानीय प्रशासन के लोग भी मुस्तैद रहेंगे। बैठक में इस अभियान के तहत आने वाली सभी चुनौतियों पर पूरी चर्चा की गयी।
अंत में रेलवे के एडीआरएम विवेक गुप्ता ने बताया कि मुनादी पिटवाने के साथ ही पिलर बंदी की जायेगी। साथ ही अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन के साथ मिलकर रेलवे की ओर से पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। शांतिपूर्ण तरीके से इस अभियान को संचालित किया जायेगा। काूनन व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है।
पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जायेगी। कुमाऊं के आयुक्त दीपक रावत की अगुवाई में संपन्न बैठक में जिलाधिकारी डीएस गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट के अलावा रेलवे के एडीआरएम विवेक गुप्ता, रेलवे के वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वयक) अरूण कुमार, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी, अशोक जोशी, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी मनीष सिंह, मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के अलावा मुख्य चिकित्साधिकारी भागीरथी जोशी, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रश्मि भट्ट व विमल पांडे के साथ ही सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में लगभग 78 एकड़ भूमि से अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश दिये हैं।
उच्च न्यायालय ने एक सप्ताह के अदंर नोटिस जारी कर अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश प्रदेश के गृह सचिव व स्थानीय प्रशासन को दिये हैं। लगभग 78 एकड़ में फैले बनभूलपुरा व गफ्फूरबस्ती से 4363 घरों व निर्माणों को ध्वस्त किया जाना है।