देहरादून। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिक्षेत्र (रेंज) एवं जनपद प्रभारियों को मानव तस्करी के दोषियों एवम कुख्यात बदमाशों के विरुद्ध अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।
कुमार ने कहा कि मानव तस्करी प्रकरणों में आईपीसी की धारा 370/371/372 का उपयोग करें, ताकि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। उन्होंने स्पा सेंटरों में सीसीटीवी लगाने एवं रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी प्रकरणों में डिजिटल एवं फाईनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करें।
डीजीपी ने निर्देश दिए कि ट्रांसजेंडर एक्ट-2020 में प्रदत्त अधिकारों को पुलिस कर्मियों के मध्य प्रचारित करें एवं ट्रांसजेंडर एक्ट में दिए गए अधिकारों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि एक दिसम्बर से ईनामी एवं वांछित अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जाये। साथ ही, वांछित अपराधियों पर इनाम घोषित कर एवं बदमाशों को इनामी घोषित करने की प्रक्रिया में विवेचनाओं को जल्द पूर्ण किया जाय।
उन्होंने ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्यवाही के लिए संबंधित क्षेत्राधिकारी के कार्यों की समीक्षा हेतु रेंजों के पुलिस उपमहानिरीक्षक को भी निर्देशित किया। श्री कुमार ने आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित समाधान हेतु पुलिस मोबाइल यूनिट्स के रूप में काम कर रही हाईवे एवं सिटी पेट्रोल को और अधिक सुदृढ़ किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने उपरोक्त मोबाइल यूनिट्स का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर केवल डायल -112 की शिकायतें एवं अन्य आपरेशनल कार्यों में करने पर जोर दिया।
उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों एवं सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा, एंटी ड्रग्स जागरूकता अभियान के दौरान, प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस एप को भी प्रचारित करने को कहा। डीजीपी ने वीडियो कांफ्रेसिंग में कहा कि महिला सुरक्षा की पहल को आगे बढाने के क्रम में गौरा शक्ति ऐप के अन्तर्गत महिलाओं हेतु रजिस्ट्रेशन की सुविधा का प्राविधान किया गया है, रजिस्ट्रेशन के उपरान्त महिलाऐं नजदीकी थाने के महिला हेल्प डेस्क से कनेक्टेड रहेगी, ताकि जरूरत के समय महिलायें, हेल्प डेस्क से सम्पर्क कर मदद प्राप्त कर सके।